आर्टिकल (अनुच्छेद) 1 से 395 | Article 1 to 395 in Hindi, Indian Constitution Article List

आर्टिकल (अनुच्छेद) 1 से 395 / Article 1 to 395 Hindi PDF

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भारत के संविधान (Indian Constitution) में अनुच्छेद 1 से 395 (Article of Indian Constitution) 22 भागों में लिखा गया है, जिसमें देश को सुचारू रूप से कामकाज, अधिकार और कर्तव्य, कानून व्यवस्था, निर्देश और राजनीतिक काम लिखा गया है। भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार होकर 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

भारत का संविधान (Indian Constitution) एक दस्तावेज है जिसे सरकारी कामों, संस्थानों, राजनीति, संरचनाओं, कर्तव्यों, अधिकार और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। भारत का संविधान डॉ भीमराव आम्बेडकर द्वारा बनाया गया है, जो दुनिया के सभी देशों में से सबसे लंबा और हाथों से लिखा गया संविधान है।

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आज हम आपको भारतीय संविधान के 22 भागों के अनुच्छेद 1 से 395 (Article 1 to 395) पोस्ट में सभी 395 अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे, जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है।

भाग विषय अनुच्छेद
भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
भाग 2 नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
भाग 3 मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद 12 - 35)
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36 - 51)
भाग 4A मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
भाग 5 संघ (अनुच्छेद 52-151)
भाग 6 राज्य (अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित (अनु़चछेद 238)
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239-242)
भाग 9 पंचायत (अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9A नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (अनुच्छेद 245 - 263)
भाग 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301 - 307)
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14A अधिकरण (अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग 15 निर्वाचन (अनुच्छेद 324 -329A)
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध (अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17 राजभाषा (अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18 आपात उपबन्ध (अनुच्छेद 352 - 360)
भाग 19 प्रकीर्ण (अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध (अनुच्छेद 369 - 392)
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393 - 395)

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भाग 1: संघ और उसका राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद / Article 1 - संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद / Article 2 - नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

अनुच्छेद / Article 2क - सिक्कम का संघ के साथ सहयुक्त कीया जाना -[निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 3 - नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद / Article 4 - पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां

भाग 2: नागरिकता

अनुच्छेद / Article 5 - संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

अनुच्छेद / Article 6 - पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद / Article 7 - पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद / Article 8 - भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद / Article 9 - विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना

अनुच्छेद / Article 10 - नागरिकता के अधिकारों को बना रहना

अनुच्छेद / Article 11 - संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

भाग 3: मूल अधिकार

अनुच्छेद / Article 12 - परिभाषा

अनुच्छेद / Article 13 - मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां

समता का अधिकार

अनुच्छेद / Article 14 - विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद / Article 15 - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद / Article 16 - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता

अनुच्छेद / Article 17 - अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद / Article 18 - उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद / Article 19 - वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

संरक्षण

अनुच्छेद / Article 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद / Article 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद / Article 21क - शिक्षा का अिधकार

अनुच्छेद / Article 22 - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण शोषण के विरुद्ध

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद / Article 23 - मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद / Article 24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद / Article 25 - अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद / Article 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद / Article 27 - किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद / Article 28 - कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अनुच्छेद / Article 29 - अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद / Article 30 - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद / Article 31 - संपत्ति का अनिवार्य अर्जन - [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

कुछ विधियों की व्यावृति

अनुच्छेद / Article 31क - संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

अनुच्छेद / Article 31ख - कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

अनुच्छेद / Article 31ग - कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

अनुच्छेद / Article 31घ - राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के सम्बन्ध में विधियों की व्यावृति - [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद / Article 32 - इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

अनुच्छेद / Article 32A - राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना - [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 33 - इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद / Article 34 - जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

अनुच्छेद / Article 35 - इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये विधान

भाग 4: राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद / Article 36 - परिभाषा

अनुच्छेद / Article 37 - इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना

अनुच्छेद / Article 38 - राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा

अनुच्छेद / Article 39 - राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व

अनुच्छेद / Article 39क - समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद / Article 40 - ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद / Article 41 - कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

अनुच्छेद / Article 42 - काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध

अनुच्छेद / Article 43 - कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि

अनुच्छेद / Article 43क - उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना

अनुच्छेद / Article 44 - नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

अनुच्छेद / Article 45 - बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध

अनुच्छेद / Article 46 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

अनुच्छेद / Article 47 - पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

अनुच्छेद / Article 48 - कृषि और पशुपालन का संगठन

अनुच्छेद / Article 48क - पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

अनुच्छेद / Article 49 - राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

अनुच्छेद / Article 50 - कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

अनुच्छेद / Article 51 - अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

भाग 4क: मूल कर्तव्य

अनुच्छेद / Article 51A - मूल कर्तव्य

भाग 5: संघ

अध्याय I. कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद / Article 52 - भारत का राष्ट्रपति

अनुच्छेद / Article 53 - संघ की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद / Article 54 - राष्टप्रति का निर्वाचन

अनुच्छेद / Article 55 - राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

अनुच्छेद / Article 56 - राष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद / Article 57 - पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

अनुच्छेद / Article 58 - राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं

अनुच्छेद / Article 59 - राष्टप्रति के पद के लिए शर्तें

अनुच्छेद / Article 60 - राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद / Article 61 - राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया

अनुच्छेद / Article 62 - राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

अनुच्छेद / Article 63 - भारत का उप राष्ट्रपति

अनुच्छेद / Article 64 - उप राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना

अनुच्छेद / Article 65 - राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उप राष्टप्रति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

अनुच्छेद / Article 66 - उप राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद / Article 67 - उप राष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद / Article 68 - उप राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

अनुच्छेद / Article 69 - उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद / Article 70 - अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

अनुच्छेद / Article 71 - राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषयत

अनुच्छेद / Article 72 - क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद / Article 73 - संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि-परिषद

अनुच्छेद / Article 74 - राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद

अनुच्छेद / Article 75 - मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

भारत का महान्यायवादी

अनुच्छेद / Article 76 - भारत का महान्यायवादी

सरकारी कार्य का संचालन

अनुच्छेद / Article 77 - भारत सरकार के कार्य का संचालन

अनुच्छेद / Article 78 - राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य

अध्याय 2. संसद

साधारण

अनुच्छेद / Article 79 - संसद का गठन

अनुच्छेद / Article 80 - राज्य सभा की संरचना

अनुच्छेद / Article 81 - लोक सभा की संरचना

अनुच्छेद / Article 82 - प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुन: समायोजन

अनुच्छेद / Article 83 - संसद के सदनों की अवधि

अनुच्छेद / Article 84 - संसद की सदस्यता के लिए अर्हता

अनुच्छेद / Article 85 - संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

अनुच्छेद / Article 86 - सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्टप्रति का अधिकार

अनुच्छेद / Article 87 - राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण

अनुच्छेद / Article 88 - सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

संसद के अधिकारी

अनुच्छेद / Article 89 - राज्य सभा का सभापति और उप सभापति

अनुच्छेद / Article 90 - उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

अनुच्छेद / Article 91 - सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति

अनुच्छेद / Article 92 - जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद / Article 93 - लोक सभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद / Article 94 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना

अनुच्छेद / Article 95 - अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

अनुच्छेद / Article 96 - जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद / Article 97 - सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

अनुच्छेद / Article 98 - संसद का सचिवालय

कार्य सचालन

अनुच्छेद / Article 99 - सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद / Article 100 - सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएं

अनुच्छेद / Article 101 - स्थानों का रिक्त होना

अनुच्छेद / Article 102 - सदस्यता के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद / Article 103 - सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

अनुच्छेद / Article 104 - अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुये या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

अनुच्छेद / Article 105 - संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि

अनुच्छेद / Article 106 - सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 107 - विधेयकों के पुर: स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलबंध

अनुच्छेद / Article 108 - कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

अनुच्छेद / Article 109 - धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 110 - "धन विधेयक" की परिभाषा

अनुच्छेद / Article 111 - विधेयकों पर अनुमति

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 112 - वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद / Article 113 - संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 114 - विनियोग विधेयक

अनुच्छेद / Article 115 - अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

अनुच्छेद / Article 116 - लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान

साधारणतया प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 117 - वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

अनुच्छेद / Article 118 - प्रक्रिया के नियम

अनुच्छेद / Article 119 - संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

अनुच्छेद / Article 120 - संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद / Article 121 - संसद में चर्चा पर निर्बंधन

अनुच्छेद / Article 122 - न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 3. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

अनुच्छेद / Article 123 - संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अध्याय 4. संघ की न्यायपालिका

अनुच्छेद / Article 124 - उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

अनुच्छेद / Article 125 - न्यायाधीशों के वेतन आदि

अनुच्छेद / Article 126 - कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

अनुच्छेद / Article 127 - तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद / Article 128 - उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

अनुच्छेद / Article 129 - उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

अनुच्छेद / Article 130 - उच्चतम न्यायालय का स्थान

अनुच्छेद / Article 131 - उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

अनुच्छेद / Article 131क - केंद्र विधियों की संविधानिक वैधता से सम्बंधित प्रश्नों के बारे में उच्तम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता[निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 132 - कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

अनुच्छेद / Article 133 - उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

अनुच्छेद / Article 134 - दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

अनुच्छेद / Article 134क - उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र

अनुच्छेद / Article 135 - विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना

अनुच्छेद / Article 136 - अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत

अनुच्छेद / Article 137 - निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन

अनुच्छेद / Article 138 - उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि

अनुच्छेद / Article 139 - कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना

अनुच्छेद / Article 139क - कुछ मामलों का अंतरण

अनुच्छेद / Article 140 - उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तिया

अनुच्छेद / Article 141 - उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना

अनुच्छेद / Article 142 - उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश

अनुच्छेद / Article 143 - उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद / Article 144 - सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय

अनुच्छेद / Article 144क - विधियों की संविधानिक वैधता से सम्बंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 145 - न्यायालय के नियम आदि

अनुच्छेद / Article 146 - उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय

अनुच्छेद / Article 147 - निर्वचन

अध्याय 5. भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक

अनुच्छेद / Article 148 - भारत का नियंत्रक - महा लेखापरीक्षक

अनुच्छेद / Article 149 - नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां

अनुच्छेद / Article 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप

अनुच्छेद / Article 151 - संपरीक्षा प्रतिवेदन ऊपर

भाग 6: राज्य

अध्याय 1. साधारण

अनुच्छेद / Article 152 - परिभाषा

अध्याय 2. कार्यपालिका

राज्यपाल

अनुच्छेद / Article 153 - राज्यों के राज्यपाल

अनुच्छेद / Article 154 - राज्य की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद / Article 155 - राज्यपाल की नियुक्ति

अनुच्छेद / Article 156 - राज्य की पदावधि

अनुच्छेद / Article 157 - राज्यपाल के पद के लिए शर्तें

अनुच्छेद / Article 158 - राज्यपाल के पद के लिए शर्तें

अनुच्छेद / Article 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद / Article 160 - कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

अनुच्छेद / Article 161 - क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

अनुच्छेद / Article 162 - राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि परिषद

अनुच्छेद / Article 163 - राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद

अनुच्छेद / Article 164 - मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

राज्य का महाविधवक्ता

अनुच्छेद / Article 165 - राज्य का महाधिवक्ता

सरकारी कार्य का संचालन

अनुच्छेद / Article 166 - राज्य की सरकार के कार्य का संचालन

अनुच्छेद / Article 167 - राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

अध्याय 3. राज्य का विधान मंडल

साधारण

अनुच्छेद / Article 168 - राज्यों के विधान - मंडलों का गठन

अनुच्छेद / Article 169 - राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन

अनुच्छेद / Article 170 - विधान सभाओं की संरचना

अनुच्छेद / Article 171 - विधान परिषदों की संरचना

अनुच्छेद / Article 172 - राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि

अनुच्छेद / Article 173 - राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता

अनुच्छेद / Article 174 - राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावहसान और विघटन

अनुच्छेद / Article 175 - सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

अनुच्छेद / Article 176 - राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

अनुच्छेद / Article 177 - सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी

अनुच्छेद / Article 178 - विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद / Article 179 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

अनुच्छेद / Article 180 - अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शाक्ति

अनुच्छेद / Article 181 - जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद / Article 182 - विधान परिषद का सभापति और उप सभापति

अनुच्छेद / Article 183 - सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

अनुच्छेद / Article 184 - सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति

अनुच्छेद / Article 185 - जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद / Article 186 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथ सभापति और उप-सभापति के वेतन और भत्ते

अनुच्छेद / Article 187 - राज्य के विधान मंडल का सचिवालय

कार्य संचालन

अनुच्छेद / Article 188 - सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद / Article 189 - सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएं

अनुच्छेद / Article 190 - स्थानों का रिक्त होना

अनुच्छेद / Article 191 - सदस्यता के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद / Article 192 - सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

अनुच्छेद / Article 193 - अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

अनुच्छेद / Article 194 - विधान-मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषधिकार आदि

अनुच्छेद / Article 195 - सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 196 - विधेयकों के पुर: स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

अनुच्छेद / Article 197 - धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन

अनुच्छेद / Article 198 - धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 199 - "धन विधेयक" की परिभाषा

अनुच्छेद / Article 200 - विधेयकों पर अनुमति

अनुच्छेद / Article 201 - विचार के लिए आरक्षित विधे

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 202 - वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद / Article 203 - विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 204 - विनियोग विधेयक

अनुच्छेद / Article 205 - अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

अनुच्छेद / Article 206 - लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान

अनुच्छेद / Article 207 - वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया

अनुच्छेद / Article 208 - प्रक्रिया के नियम

अनुच्छेद / Article 209 - राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

अनुच्छेद / Article 210 - विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद / Article 211 - विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन

अनुच्छेद / Article 212 - न्यायालयों द्वारा विधन मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 4. राज्यपाल की विधायी शाक्ति

अनुच्छेद / Article 213 - विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति

अध्याय 5. राज्यों के उच्च न्यायालय

अनुच्छेद / Article 214 - राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

अनुच्छेद / Article 215 - उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

अनुच्छेद / Article 216 - उच्च न्यायालयों का गठन

अनुच्छेद / Article 217 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें

अनुच्छेद / Article 218 - उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना

अनुच्छेद / Article 219 - उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद / Article 220 - स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन

अनुच्छेद / Article 221 - न्यायाधीशों के वेतन आदि

अनुच्छेद / Article 222 - किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण

अनुच्छेद / Article 223 - कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

अनुच्छेद / Article 224 - अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद / Article 224क - उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद / Article 225 - विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता

अनुच्छेद / Article 226 - कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति

अनुच्छेद / Article 226क - अनुच्छेद 226 अधीन कार्यवाहिओं में केंद्र विधियों की संविधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 227 - सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति

अनुच्छेद / Article 228 - कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण

अनुच्छेद / Article 228क - राज्य विधियों की संविधानिक वैधता से सम्बंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 229 - उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय

अनुच्छेद / Article 230 - उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार

अनुच्छेद / Article 231 - दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

अध्याय 6. अधीनस्थ न्यायालय

अनुच्छेद / Article 233 - जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद / Article 233क - कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण

अनुच्छेद / Article 234 - न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती

अनुच्छेद / Article 235 - अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

अनुच्छेद / Article 236 - निर्वचन

अनुच्छेद / Article 237 - कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना

भाग 7: पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य

अनुच्छेद / Article 238 - पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

भाग 8: संघ राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद / Article 239 - संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन

अनुच्छेद / Article 239क - कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन

अनुच्छेद / Article 239क - दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद / Article 239कक - सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

अनुच्छेद / Article 239कख - विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति

अनुच्छेद / Article 240 - कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद / Article 241 - संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

अनुच्छेद / Article 242 -कोड़गू [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

भाग 9: पंचायत

अनुच्छेद / Article 243 - परिभाषाएं

अनुच्छेद / Article 243क - ग्राम सभा

अनुच्छेद / Article 243ख - पंचायतों का गठन

अनुच्छेद / Article 243ग - पंचायतों की संरचना

अनुच्छेद / Article 243घ - स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद / Article 243ड - पंचायतों की अवधि, आदि

अनुच्छेद / Article 243च - सदस्यता के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद / Article 243छ - पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

अनुच्छेद / Article 243ज - पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां

अनुच्छेद / Article 243-झ - वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन

अनुच्छेद / Article 243ञ - पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा

अनुच्छेद / Article 243ट - पंचायतों के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद / Article 243ठ - संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना

अनुच्छेद / Article 243ड - इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नह होना

अनुच्छेद / Article 243ढ - विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

अनुच्छेद / Article 243ण - निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग 9क: नगरपालिकाएं

अनुच्छेद / Article 243त - परिभाषाएं

अनुच्छेद / Article 243थ - नगरपालिकाओं का गठन

अनुच्छेद / Article 243द - नगरपालिकाओं की संरचना

अनुच्छेद / Article 243ध - वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना

अनुच्छेद / Article 243न - स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद / Article 243प - नगरपालिकाओं की अवधि, आदि

अनुच्छेद / Article 243फ - सदस्यता के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद / Article 243ब - नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

अनुच्छेद / Article 243भ - नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां

अनुच्छेद / Article 243म - वित्त आयोग

अनुच्छेद / Article 243य - नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा

अनुच्छेद / Article 243यक - नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद / Article 243यख - संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना

अनुच्छेद / Article 243यग - इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना

अनुच्छेद / Article 243यघ - जिला योजना के लिए समिति

अनुच्छेद / Article 243यड - महानगर योजना के लिए समिति

अनुच्छेद / Article 243यच - विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना

अनुच्छेद / Article 243यछ - निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

अनुच्छेद / Article 243यज - पिरभाषाए

अनुच्छेद / Article 243यझ - सहकारी सोसाटियों का निगमन

अनुच्छेद / Article 243यञ - बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की सख्या और पदाविध

अनुच्छेद / Article 243यट - बोर्ड सदस्यों का निर्वाचन

अनुच्छेद / Article 243यठ - बोर्ड का अिधक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध

अनुच्छेद / Article 243यड - सहकारी सोसाटियों के लेखाओं की सपरीक्षा

अनुच्छेद / Article 243यढ - साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना

अनुच्छेद / Article 243यण - सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार

अनुच्छेद / Article 243यत - विवरिणयां

अनुच्छेद / Article 243यथ - अपराध और शास्तियां

अनुच्छेद / Article 243यद - बहुराज्य सहकारी सोसाटियों को लागू होना

अनुच्छेद / Article 243यध - सघं राज्यक्षेत्रों को लागू होना

अनुच्छेद / Article 243यन - विधमान विधियों का जारी रहना

भाग 10: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

अनुच्छेद / Article 244 - अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन.

अनुच्छेद / Article 244क - असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों का सृजन.

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय 1: विधायी संबंध विधायी शक्तियों का वितरण

अनुच्छेद / Article 245 - संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार.

अनुच्छेद / Article 246 - संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्तु.

अनुच्छेद / Article 247 - कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 248 - अवशिष्ट विधायी शक्तियां.

अनुच्छेद / Article 249 - राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 250 - यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि.

अनुच्छेद / Article 251 - संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति.

अनुच्छेद / Article 252 - दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना.

अनुच्छेद / Article 253 - अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान.

अनुच्छेद / Article 254 - संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति.

अनुच्छेद / Article 255 - सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना.

अध्याय 2: प्रशासनिक संबंध

अनुच्छेद / Article 256 - राज्यों की ओर संघ की बाध्यता.

अनुच्छेद / Article 257 - कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण.

अनुच्छेद / Article 257क - सघं के सशख बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 258 - कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 258क - संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 259 - पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशख बल [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 260 - भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता.

अनुच्छेद / Article 261 - सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां.

जल संबंधी विवाद

अनुच्छेद / Article 262 - अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन.

राज्यों के बीच समन्वय

अनुच्छेद / Article 263 - अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध.

भाग 12: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अध्याय 1. वित्त

अनुच्छेद / Article 264 - विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.

अनुच्छेद / Article 265 - विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.

अनुच्छेद / Article 266 - भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे.

अनुच्छेद / Article 267 - आकस्मिकता निधि.

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

अनुच्छेद / Article 268 - संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क.

अनुच्छेद / Article 269 - संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर.

अनुच्छेद / Article 270 - उदगृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण.

अनुच्छेद / Article 271 - कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार.

अनुच्छेद / Article 272 - कर जो सघं द्वारा उद्रहित और संगृहीत किये जाते हैं तथा जो सघं और राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 273 - जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान.

अनुच्छेद / Article 274 - ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा.

अनुच्छेद / Article 275 - कुछ राज्यों को संघ अनुदान.

अनुच्छेद / Article 276 - वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर.

अनुच्छेद / Article 277 - व्यावृत्ति.

अनुच्छेद / Article 278 - कुछ वितरित विषय के सम्बन्ध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 279 - "शुद्ध आगम", आदि की गणना.

अनुच्छेद / Article 280 - वित्त आयोग.

अनुच्छेद / Article 281 - वित्त आयोग की सिफारिशें.

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध

अनुच्छेद / Article 282 - संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय.

अनुच्छेद / Article 283 - संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि.

अनुच्छेद / Article 284 - लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा.

अनुच्छेद / Article 285 - संघ और संपत्ति को राजय के कराधान से छूट.

अनुच्छेद / Article 286 - माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन.

अनुच्छेद / Article 287 - विद्युत पर करों से छूट.

अनुच्छेद / Article 288 - जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट.

अनुच्छेद / Article 289 - राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट.

अनुच्छेद / Article 290 - कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन.

अनुच्छेद / Article 290क - कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय.

अनुच्छेद / Article 291 - शासकों की निजी थैली की राशि [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अध्याय 2. उधार लेना

अनुच्छेद / Article 292 - भारत सरकार द्वारा उधार लेना.

अनुच्छेद / Article 293 - राज्यों द्वारा उधार लेना.

अध्याय 3. संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद

अनुच्छेद / Article 294 - कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार.

अनुच्छेद / Article 295 - अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार.

अनुच्छेद / Article 296 - राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति.

अनुच्छेद / Article 297 - राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना.

अनुच्छेद / Article 298 - व्यापार करने आदि की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 299 - संविदाएं.

अनुच्छेद / Article 300 - वाद और कार्यवाहियां.

अध्याय 4. संपत्ति का अधिकार

अनुच्छेद / Article 300क - विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना.

भाग 13: भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

भारत के संघ राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद / Article 301 - व्यापार, वाणज्यि और समागम की स्वतंत्रता.

अनुच्छेद / Article 302 - व्यापार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 303 - व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन.

अनुच्छेद / Article 304 - राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन.

अनुच्छेद / Article 305 - विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति.

अनुच्छेद / Article 306 - पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निबंधनों के अधिरोपण की शक्ति [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 307 - अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति.

भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय 1. सेवाएं

अनुच्छेद / Article 308 - निर्वचन.

अनुच्छेद / Article 309 - संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें.

अनुच्छेद / Article 310 - संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि.

अनुच्छेद / Article 311 - संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना.

अनुच्छेद / Article 312 - अखिल भारतीय सेवाएं.

अनुच्छेद / Article 312क - कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 313 - संक्रमण कालीन उपबंध.

अनुच्छेद / Article 314 - कुछ सेवाओं के विधमान अधिकारीयों के सरक्षंण के लिए उपबंध [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अध्याय 2. लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद / Article 315 - संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग.

अनुच्छेद / Article 316 - सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि.

अनुच्छेद / Article 317 - लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना.

अनुच्छेद / Article 318 - आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 319 - आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के सबंध में प्रतिषेध.

अनुच्छेद / Article 320 - लोक सेवा आयोगों के कृत्य.

अनुच्छेद / Article 321 - लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 322 - लोक सेवा आयोगों के व्यय.

अनुच्छेद / Article 323 - लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन.

भाग 14क: अभिकरण

अनुच्छेद / Article 323क - शासनिक अधिकरण.

अनुच्छेद / Article 323ख - अन्य विषयों के लिए अधिकरण.

भाग 15: निर्वाचन

अनुच्छेद / Article 324 - निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना.

अनुच्छेद / Article 325 - धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना.

अनुच्छेद / Article 326 - लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना.

अनुच्छेद / Article 327 - विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 328 - किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 329 - निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन.

अनुच्छेद / Article 329क - प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

भाग 16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद / Article 330 - लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण.

अनुच्छेद / Article 331 - लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.

अनुच्छेद / Article 332 - राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण.

अनुच्छेद / Article 333 - राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.

अनुच्छेद / Article 334 - स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चात न रहना.

अनुच्छेद / Article 335 - सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे.

अनुच्छेद / Article 336 - कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 337 - आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 338 - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग.

अनुच्छेद / Article 338क - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग.

अनुच्छेद / Article 339 - अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण.

अनुच्छेद / Article 340 - पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति.

अनुच्छेद / Article 341 - अनुसूचित जातियां.

अनुच्छेद / Article 342 - अनुसूचित जनजातियां.

भाग 17: राजभाषा

अध्याय 1. संघ की भाषा

अनुच्छेद / Article 343 - संघ की राजभाषा.

अनुच्छेद / Article 344 - राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति.

अध्याय 2. प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद / Article 345 - राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं.

अनुच्छेद / Article 346 - एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.

अनुच्छेद / Article 347 - एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.

अध्याय 3. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा.

अनुच्छेद / Article 348 - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा.

अनुच्छेद / Article 349 - भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया.

अध्याय 4. विशेष निदेश

अनुच्छेद / Article 350 - व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा.

अनुच्छेद / Article 350क - प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं.

अनुच्छेद / Article 350ख - भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.

अनुच्छेद / Article 351 - हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

भाग 18: आपात उपबंध

अनुच्छेद / Article 352 - आपात की उदघोषणा.

अनुच्छेद / Article 353 - आपात की उदघोषणा का प्रभाव.

अनुच्छेद / Article 354 - जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना.

अनुच्छेद / Article 355 - बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य.

अनुच्छेद / Article 356 - राज्यों सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध.

अनुच्छेद / Article 357 - अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग.

अनुच्छेद / Article 358 - आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन.

अनुच्छेद / Article 359 - आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन.

अनुच्छेद / Article 359क - इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 360 - वित्तीय आपात के बारे में उपबंध.

भाग 19: प्रकीर्ण

अनुच्छेद / Article 361 - राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण.

अनुच्छेद / Article 361क - संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण.

अनुच्छेद / Article 361ख - लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता.

अनुच्छेद / Article 362 - देशी राज्यों के शासकों के अिधकार और विशेषाधिकार [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 363 - कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन.

अनुच्छेद / Article 363क - देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत.

अनुच्छेद / Article 364 - महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 365 - संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव.

अनुच्छेद / Article 366 - परिभाषाएं.

अनुच्छेद / Article 367 - निर्वचन.

भाग 20: संविधान का संशोधन

अनुच्छेद / Article 368 - संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया.

भाग 21: अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान

अनुच्छेद / Article 369 - राज्य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों.

अनुच्छेद / Article 370 - जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371 - महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371क - नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371ख - असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371ग - मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371घ - आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371ड - आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना.

अनुच्छेद / Article 371च - सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371छ - मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371ज - अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 371-झ - गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 372 - विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन.

अनुच्छेद / Article 372क - विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

अनुच्छेद / Article 373 - निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शाक्ति.

अनुच्छेद / Article 374 - फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध.

अनुच्छेद / Article 375 - संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना.

अनुच्छेद / Article 376 - उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध.

अनुच्छेद / Article 377 - भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध.

अनुच्छेद / Article 378 - लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध.

अनुच्छेद / Article 378क - आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध.

अनुच्छेद / Article 379-391 - संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा [निरसन (Meaning: किसी कानून को हटाना या पूर्व-अवस्था में करना)]

अनुच्छेद / Article 392 - कठिनाइयों को दूर करने की राष्ष्ट्रपति की शक्ति

भाग 22: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन

हिंदी में प्राधिकृत पाठ

अनुच्छेद / Article 393 - संक्षिप्त नाम.

अनुच्छेद / Article 394 - प्रारंभ.

अनुच्छेद / Article 394क - हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ.

अनुच्छेद / Article 395 - निरसन.



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