भारत का संविधान, भारत का संविधान किसने लिखा है | Indian Constitution, Constitution of India, Bharat ka Samvidhan

भारत का संविधान / Indian Constitution, Constitution of India, Bharat ka Samvidhan

भारत का संविधान, भारत का संविधान किसने लिखा है, Indian Constitution, Constitution of India, Bharat ka Samvidhan

भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 में तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इस संविधान को तैयार करने में दो साल, ग्यारह महीने, अठारह दिन का समय लगा था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान है। भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने बनाया था। इस संविधान में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में 511 धाराएं हैं। भारत के संविधान के निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, और 8 अनुसूचियाँ थीं। भारत के संविधान को भीमराव आम्बेडकर ने 60 देशों के बने संविधानों से अध्ययन कर बनाया है। भारत के संविधान पर 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले व्यक्ति थे।

भारतीय संविधान महत्वपूर्ण प्रश्न | Indian Constitution Questions, Questions Answers in Hindi PDF

भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद | Article 1 to 395 in Hindi

भारत के संविधान का इतिहास

भारत का संविधान (Indian Constitution) भारत का सर्वोच्च विधान / कानून है जो भीमराव आम्बेडकर ने बनाया था। यह संविधान विश्व के सभी गणतान्त्रिक देशों में सबसे लम्बा लिखित संविधान है। भारत का संविधान (Indian Constitution) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। भारत के संविधान (Indian Constitution) में 251 पेज हैं। भारत के संविधान को बनने में 2 साल, 11 महीने, 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 में पूरा बनकर तैयार हुआ और भारतीय संविधान सभा की ओर से इस संविधान को अपनाया गया, लेकिन भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। 26 नवम्बर का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी के दिन गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद - Indian Constitution Article 1 to 395 in hindi, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान के 25 भाग - Parts of Indian Constitution हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए देश भर से 389 सदस्य जुलाई 1946 तक चुने गए थे। सन 1947 में भारत के बँटवारे के बाद चुने गए 389 सदस्यों में से 299 भारत में ही रह गए और बाकि पाकिस्तान चले गये, जिसमें 229 चुने हुए थे, वहीं 70 मनोनीत थे। इन सदस्यों में 15 महिला, 26 अनुसचित जाति और 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद

भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं।

भाग अनुच्छेद
भाग 1 (अनुच्छेद 1-4)
भाग 2 (अनुच्छेद 5-11)
भाग 3 (अनुच्छेद 12 - 35)
भाग 4 (अनुच्छेद 36 - 51)
भाग 4A (अनुच्छेद 51A)
भाग 5 (अनुच्छेद 52-151)
भाग 6 (अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7 (अनु़चछेद 238)
भाग 8 (अनुच्छेद 239-242)
भाग 9 (अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9A (अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग 10 (अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग 11 (अनुच्छेद 245 - 263)
भाग 12 (अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13 (अनुच्छेद 301 - 307)
भाग 14 (अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14A (अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग 15 (अनुच्छेद 324 -329A)
भाग 16 (अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17 (अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18 (अनुच्छेद 352 - 360)
भाग 19 (अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20 अनुच्छेद
भाग 21 (अनुच्छेद 369 - 392)
भाग 22 (अनुच्छेद 393 - 395)

भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान के वर्तमान समय में 25 भाग हैं।


भाग विषय
भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र
भाग 2 नागरिकता
भाग 3 मूलभूत अधिकार
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्व
भाग 4A मूल कर्तव्य
भाग 5 संघ
भाग 6 राज्य
भाग 7 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र
भाग 9 पंचायत
भाग 9A नगरपालिकाएँ
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध
भाग 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
भाग 14A अधिकरण
भाग 15 निर्वाचन
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध
भाग 17 राजभाषा
भाग 18 आपात उपबन्ध
भाग 19 प्रकीर्ण
भाग 20 संविधान के संशोधन
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। (निर्माण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, और 8 अनुसूचियाँ थीं।)

भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचियाँ थीं लेकिन वर्तमान में बारह अनुसूचियाँ हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 और बाहरवीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है।


पहली अनुसूची - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।

दूसरी अनुसूची - मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते

  • भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,
  • भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,
  • भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,
  • भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते।

तीसरी अनुसूची - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।

चौथी अनुसूची - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।

पाँचवी अनुसूची - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।

छठी अनुसूची - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध।

सातवीं अनुसूची - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।

आठवीं अनुसूची - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।

नवीं अनुसूची - कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।पहला संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई ।

दसवीं अनुसूची - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई ।

ग्यारहवीं अनुसूची - पंचायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।

बारहवीं अनुसूची - इसमे नगरपालिका का वर्णन किया गया है यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ी गई।



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